Rajya Sabha: जानें आखिर क्या है राज्य सभा बनाने का उदेश्य और इसकी योग्यता

Rajya Sabha: जानें आखिर क्या है राज्य सभा बनाने का उदेश्य और इसकी योग्यता

Rajya Sabha: संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा. इसके साथ ही राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्यसभा में अपना भाषण दिया है, जिसपर विपक्ष से तीखी प्रतिक्रिया आई है. ऐसे में यहां राज्यसभा के गठन के बारे में जानना महत्वपूर्ण होता है। इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि राज्यसभा क्यों बनाई गई और इसकी पात्रता क्या है।

Rajya Sabha: जानें आखिर क्या है  राज्य सभा बनाने का उदेश्य और इसकी योग्यता

Rajya Sabha क्या है

Rajya Sabha को सामान्यत: ‘राज्यों की सभा’ के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम संसद के अध्यक्ष द्वारा 23 अगस्त 1954 को घोषित किया गया था। यह राज्य परिषद 1921 में स्थापित की गई थी। उस समय, गवर्नर जनरल इसे राज्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत रूप से संबोधित करते थे।

प्रस्थानसभा को संविधान सभा के रूप में पहली बार 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था, जो 1950 तक केंद्रीय विधायिका के रूप में भी कार्य करता था। हालांकि, बाद में इसे प्रावधानिक संसद के रूप में नामकरण किया गया। पहले केवल एक ही सदन होता था।

हालांकि, भारत स्वतंत्र होने के बाद, संविधान सभा ने दूसरे सदन की उपयोगिता पर चर्चा की। इस दौरान, यह तय हुआ कि एक और सदन गठित किया जाए। क्योंकि चुने गए सदन को विशाल भारत के लिए अपर्याप्त माना गया था, दूसरा सदन गठित किया गया।

Rajya Sabha: इसके गठन से बनी दूसरी सदन और इसके पात्रता और सीटों का वितरण

इस दूसरे सदन के गठन से ‘राज्यों की सभा’ नामकरण हुआ। इस सदन में चुने गए सदस्यों के अलावा, राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को चुनने का अधिकार होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं।

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Rajya Sabha सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा

Rajya Sabha के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए यह आयु सीमा 25 वर्ष है।

सीटों का वितरण कैसे होता है

संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के वितरण के बारे में होती है। राज्यसभा में कितनी सीटें वितरित होनी चाहिए इसका निर्धारण राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है।

Rajya Sabha में कितने सदस्य होते हैं

संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। जबकि 238 सदस्य राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं और दो केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश को प्रतिनिधित्व करते हैं।

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